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विधान सभा निर्वाचन 2023-जिले में धारा 144 लागू

जूलूस, आमसभा के लिए अनुमति जरूरी,शस्त्र लायसेंस निलंबित,पर्चे, पोस्टर पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम आवश्यक 

कोरबा 09 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो एवं वे भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार ने एक आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र शस्त्र धारण कर सकेगा।

जूलूस, आमसभा के लिए अनुमति जरूरी

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से जुलूस निकालने व आम सभाओं को नियंत्रित करने हेतु संबंधित व्यक्ति अनुमति लेकर ही आम सभा करें या जुलूस निकालने का आदेश जारी किया गया है।

जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार ने पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 के विधान सभा निर्वाचन 2023 के निर्वाचन कार्य समाप्ति अर्थात 05 दिसंबर 2023 तक कोरबा जिले में कोई भी आम सभा या जुलूस नगर निगम कोरबा के लिए सिटी मजिस्ट्रेट कोरबा एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोरबा, कटघोरा, पोंड़ीउपरोड़ा के लिखित अनुमति बगैर नहीं निकालने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

शस्त्र लायसेंस निलंबित

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सौरभ कुमार द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर निर्वाचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराये जाने, आम शांति व्यवस्था कायम रखे जाने एवं लोक शांति की सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिले में शस्त्रों के सभी अनुज्ञप्ति धारियों के अनुज्ञप्ति निर्वाचन कार्य समाप्ति तक अर्थात 05 दिसंबर 2023 तक के लिए आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के उप क्लॉज (बी) धारा 21 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत

जिले में शस्त्रों के सभी अनुज्ञप्ति धारियों को आदेशित किया गया है कि वे 07 दिवस के भीतर तत्काल अपने शस्त्र अपने निकटतम थाने में उक्त अवधि अर्थात विधान सभा निर्वाचन 2023 की समाप्ति तक के लिए तत्काल प्रभाव से जमा कर देवें। जिले में शस्त्र लायसेंस की परीक्षण हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिले में दर्ज अनुज्ञप्ति में से बैंक की सुरक्षा हेतु जारी अनुज्ञप्ति एवं संस्थान की सुरक्षा हेतु जारी अनुज्ञप्ति तथा शस्त्र जमा करने से छुट हेतु प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत निजी सुरक्षा गार्ड जो बैंक सुरक्षा एवं एटीएम कार्य में संलग्न हैं को बैंक, एटीएम एवं संस्थान की सुरक्षा हेतु शस्त्र जमा करने से छूट प्रदान की गई है।

पर्चे, पोस्टर पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम आवश्यक

कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने मुद्रकों, प्रकाशकों से कहा है कि निर्वाचन संबंधी पर्चों एवं पोस्टरों, रिकार्ड, पुस्तिका आदि में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम पता स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिए तथा मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक के घोषणा पत्र की एक प्रति मुद्रण के तीन दिवस के अंदर कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर तथा एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय को निर्धारित प्रारूप के साथ भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के तहत यह आवश्यक है तथा इसके उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघन कर्ताओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां तथा घोषणा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रारूप में आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने के साथ हस्ताक्षर और मुद्रणालय की रबर सील भी लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।

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