बलरामपुर जिला के डीएफओ व सप्लायर के विरूद्ध न्यायालय के निर्देश पर केस दर्ज
मामला वारवेट वायर सप्लाई किए बिना 29.10 लाख भुगतान के लगाए गए आरोप का
अंबिकापुर। वन मंडलाधिकारी बलरामपुर व व्यवसायी नवीन बंसल के विरुद्ध बलरामपुर थाना में न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। न्यायिक दंडाधिकारी बलरामपुर ने सप्लायर और वन विभाग के अफसरों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने का आदेश अधिवक्ता डीके सोनी के द्वारा पेश किए गए परिवाद पर दिया है। उन्होंने वारवेट वायर सप्लाई किए बिना 29 लाख 10 हजार 900 रुपये भुगतान करने का आरोप लगाया था।
बलरामपुर जिले के वनमंडल द्वारा मेसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपाइटर नवीन बंसल सदर रोड अंबिकापुर को सीएसआईडीसी पोर्टल के माध्यम से 16 जनवरी 2022 को विभागीय मद से सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पदन कार्य में सुरक्षा कार्य हेतु 36,250 किलोग्राम बारबेट वायर प्रदाय करने का आदेश दिया था। इसके अलावा पांच फरवरी 2022 को कैंपर मद से हाइटेक नर्सरी में सुरक्षा कार्य हेतु 6,912 किलोग्राम चैनलिंक का प्रदाय आदेश जारी किया गया, जिसमें दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा मात्र 5,050 किलोग्राम चैन लिंक प्रदाय किया गया, 1862 किलोग्राम चैन लिंक प्रदाय नहीं किया गया वहीं फर्म ने पूर्ण भुगतान प्राप्त कर लिया। वन मंडलाधिकारी बलरामपुर के द्वारा दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी अंबिकापुर को 8 अगस्त 2022 को पत्र क्रमांक 1830 के माध्यम से 1862 किलोग्राम चैन लिंक प्रदाय करने हेतु बोला गया, इसके बाद भी उक्त सामग्री प्रदाय नहीं की गई। 20 अगस्त 2022 एवं 17 अक्टूबर 2022 को भी वन मंडलाधिकारी बलरामपुर द्वारा उक्त सामग्री प्रदाय करने का निर्देश दिया गया लेकिन शासन से राशि प्राप्त करने के बाद भी दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी ने सामग्री प्रदाय नहीं की। शासकीय राशि का गबन दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा वनमंडलाधिकारी लक्ष्मण सिंह के साथ मिलकर किया गया और सामग्री दिए बगैर ही फर्जी बिल वाउचर प्रस्तुत कर लाखों रुपये की राशि आहरित कर ली गई और इसका भुगतान मे. दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर को बिना जांच पड़ताल किए कर दिया गया। डीके सोनी अधिवक्ता ने थाना प्रभारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक प्राथमिकी दर्ज करने शिकायत की गई लेकिन इन्होंने रूचि नहीं ली। इसके बाद उन्होंने न्यायिक दंडाधिकारी बलरामपुर के न्यायालय में धारा 156(3)दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद पेश किया, जिसमें न्यायाधीश दीपक कुमार शर्मा के द्वारा 5//7/23 को आदेश देते हुए थाना प्रभारी बलरामपुर को शिकायतकर्ता के आवेदन पर प्रथम सूचना पर दर्ज करते हुए अन्वेषण कर अभियोग पत्र पेश करने कहा गया है। थाना बलरामपुर में बीते दो अगस्त को धारा 409 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है।