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वाहन के नंबर प्लेट से छेड़खानी पर होगा एक्शन:परिवहन सचिव ने सभी जिलों के डीएम-एसपी को दिया निर्देश, कहा- कार्रवाई करें

अवैध रूप से वाहन निबंधन प्लेट निर्माण करने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है। परिवहन सचिव ने कहा है कि विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि मानक के खिलाफ स्थानीय स्तर पर वाहन निबंधन प्लेट बनवाकर निबंधन संख्या अंकित किये जा रहे हैं। साथ ही वाहनों की मूल निबंधन संख्या की जगह दूसरे निबंधन संख्या का फर्जी नंबर प्लेट दुकानों और फुटपाथ पर लगे दुकानों में बनाये जा रहे हैं।

परिवहन सचिव ने सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निदेश दिया है कि अवैध तरीके से निर्मित हो रहे एच.एस.आर.पी. के स्थानीय विक्रेताओं एवं फुटपाथ पर बनाये जा रहे निबंधन प्लेटों पर केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली के तहत कड़ी कार्रवाई करें। परिवहन सचिव ने बताया कि वाहन के नंबर प्लेट पर फैंसी तरीके से विभिन्न निबंधन संख्या को अलग-अलग तरह से लिखवाना अवैध है। देखा जा रहा है कि कई वाहन चालक अपने वाहनों के नंबर प्लेट पर निबंधन संख्या को छेड़-छाड़ करते हुए बॉस, पापा आदि अंकित कर वाहन का परिचालन करते हैं।

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
फर्जी एचएसआरपी प्लेटों पर अंकुश लगाना अपराध की रोकथाम के लिए आवश्यक है। फर्जी नंबर प्लेट लगे होने की वजह दुर्घटना इत्यादि होने पर वाहन के संबंध में जानकारी मिलने में कठिनाई होती है, जिससे अनुसंधान कार्य में विलंब होता है। केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-50 एवं 51 में एच.एस.आर.पी. के संबंध में प्रावधान किया गया है एवं प्रत्येक वाहन स्वामी को नियम के अनुरूप ही अपनी गाड़ियों पर एच.एस.आर.पी. लगाना अनिवार्य है। बिना एच.एस.आर.पी. लगे वाहन का परिचालन किये जाने पर मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-177 एवं धारा-179 का उल्लंघन मानते हुए ऐसे मामलों पर कार्रवाई होगी।

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