सांसद मोहम्मद फैजल की सजा निलंबित करने के फैसले को SC ने किया रद्द, केरल HC को दिया दोबारा सुनवाई करने का आदेश
नई दिल्ली। हत्या के प्रयास में दोषी लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल की दोषसिद्धि निलंबित करने का केरल हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला वापस हाई कोर्ट भेजते हुए हाई कोर्ट से कहा है कि वह नये सिरे से विचार करके छह सप्ताह में निर्णय ले। तब तक मोहम्मद फैजल को मिला दोष सिद्धि निलंबन का लाभ जारी रहेगा।
फिलहाल संसद सदस्यता रहेगी बरकरार
यानी सुप्रीम कोर्ट से दोष सिद्ध का आदेश रद्द होने के बावजूद लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता फिलहाल बरकरार रहेगी। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने दिया है।
10 साल की मिली थी सजा
बता दें कि लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल को कवरत्ती की सत्र अदालत ने 11 जनवरी 2023 को हत्या के प्रयास के जुर्म में दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।