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हाईकोर्ट – जनहित याचिका पर सुनवाई

गलत तरीके से राखड़ डंप करने के मामले मे कलेक्टर कोरबा को भी पक्षकार बनाने निर्देश

बिलासपुर ll प्रदेश में  विभीन जगहें पर गलत तरीके से राखड़ डंप करने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुईl कोर्ट ने याचीकार्ता से कोरबा कलेक्टर को भी पक्षकार बनाने को कहा l अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धरित की गई है l

रायपुर के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता व किसान नेता वीरेंद्र पांडे ने अधिवक्ता पलाश तिवारी के माध्यम से जनहित याचिका दायर कीl याचिका में बताया है कि फ्लाई एश पाटने की अनुमति देने का अधिकार सिर्फ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को है उसके विपरीत यह अनुमति राजस्व अधिकारी दे रहे हैं पर्यावरण सुरक्षा पर यह गंभीर खतरा हैl

हाईकोर्ट ने शासन से यह बताने को कहा था कि ऐसे क्या दस्तावेज हैं जिनके आधार पर इस तरह की डंपिंग की अनुमति दी जा रही हैl मुख्य न्यायाधीश की डिविजन बैंच ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आप कलेक्टर कोरबा को भी पक्षकार बनाएं, इसके बाद मामले की सुनवाई की जाएगीl गौरतलब है की इस संबंध में एक अन्य याचिका पर स्वंय हाईकोर्ट ने संग्यान लिया है इस पर भी नवंबर में सुनवाई की जाएगीl

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