आदतन अपराधी संजय अग्रवाल एक वर्ष तक रहेगा तड़ीपार
कोरिया जिला के गुंडा बदमाश के विरुद्ध जिलाबदर की कार्रवाई
अंबिकापुर। विधानसभा चुनाव 2023 को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने एवं आदतन अपराधियों पर नकेल कसने रेंज के सभी पुलिस अधीक्षक लगातार अपराध समीक्षा करने में लगे हैं। इस दौरान क्षेत्र के असामाजिक तत्वों, बदमाशों, तस्करों एवं अवैध परिवहन पर रोक लगाने हेतु चेक पोस्ट पर सतत निगरानी व सघन चेकिंग करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और कार्रवाई की जा रही है। चुनावी दृष्टिकोण से रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों को क्षेत्र के आदतन सक्रिय गुंडा-बदमाश, जिनसे क्षेत्र में भय व दहशत का महौल है व चुनाव में अराजकता उत्पन्न करने वाले गुंडा-बदमाशों की सूची तैयार कर उनके विरुद्ध विधिसम्मत सख्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।
इसी तारतम्य में जिला कोरिया के आदतन बदमाश संजय अग्रवाल पिता महंगी लाल अग्रवाल निवासी जैन मंदिर बैकुंठपुर जिला कोरिया के विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार क्षेत्रवासी इससे अत्यधिक भयभीत रहते थे। कोरिया पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने इसके रिकार्ड को देखते हुए जिलाबदर की कार्रवाई प्रारंभ की। इसी क्रम में जिला दंडाधिकारी कोरिया ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के तहत न्यायालय के दांडिक प्रकरण क्रमांक 02/2022 में पारित आदेश के परिपालन में गुंडा बदमाश संजय अग्रवाल पिता महंगी लाल अग्रवाल निवासी जैन मंदिर बैकुंठपुर के विरुद्ध जिलाबदर की कार्रवाई कर तड़ीपार किया। आदेश के अंतर्गत गुंडा बदमाश संजय अग्रवाल को 13.10.2023 को प्रात: 10 बजे से जिला कोरिया एवं इसके सीमावर्ती जिलों (सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सिंधी, सिंगरौली मध्य प्रदेश) के इन क्षेत्रों की सीमाओं से तड़ीपारा किया गया है। दु:साहसी गुंडा बदमाश का इन इलाकों में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। बता दें कि संजय अग्रवाल के विरुद्ध वर्ष 2020 में जिला बदर की कार्रवाई हेतु कोरिया पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के तहत प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरिया को प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन पर लगातार सुनवाई करते हुए वर्ष 2023 में जिला बदर की कार्रवाई का आदेश पारित कर अंतिम कार्रवाई की गई।
विभिन्न धाराओं के 23 मामले पंजीबद्ध
संजय अग्रवाल के विरुद्ध कोरिया जिला के अतिरिक्त जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा सूरजपुर जिले के विभिन्न थानों में मारपीट, बलवा, छेड़छाड़, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को डराने-धमकाने सहित गुंडा एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 23 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। पुलिस के अनुसार संजय अग्रवाल बैकुंठपुर चरचा एवं अन्य क्षेत्र के बदमाशों का समूह एकत्र कर क्षेत्र की जनता में स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने, अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय जमीनों को शासकीय दस्तावेजों में हेराफेरी करते हुए बलपूर्वक हड़पने जैसे मामलों में संलिप्त रहा है। इससे क्षेत्रवासियों को भय एवं अशांति का खतरा बना था। क्षेत्र में कभी भी अराजकता उत्पन्न होने की स्थिति बनी रहती है।
शांति व्यवस्था भंग होने की थी संभावना
पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने बताया कि संजय अग्रवाल काफी दु:साहसी प्रवृति का व्यक्ति है। इसके द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में किसी प्रकार की अशांति व अपराधिकृत घटना कर सामाजिक शांति व्यवस्था को भंग किया जा सकता था। इसे देखते हुए इसके विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई की विधिवत रूप रेखा तैयार की गई। इसका संपूर्ण अपराध विवरण तैयार कर के कार्रवाई प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोरिया विनय कुमार लंगेह के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।