दीपका तहसीलदार की अवैध ईट भट्ठा संचालकों पर की गई कार्रवाई
हरदीबाजार (नीलेंद्र राठौर)- क्षेत्र में अवैध ईट भट्ठे चल रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हाने से अवैध ईट भट्ठों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे पर्यावरण तो प्रदूषित हो रही रहा है। साथ ही राजस्व को होने वाले आय का भी नुकसान हो रहा है।
शनिवार 24 तारीख जनपद पंचायत कटघोरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रलिया व ग्राम नराईबोध में दीपका तहसीलदार के द्वारा अवैध रूप से ईट भट्टा का संचालन करने वाले लोगों के ऊपर कार्यवाही की गई।
कई लोगों के द्वारा अपने क्षेत्र में ईट भट्टा का संचालन बिना नियम व शर्त के किया जा रहा है जिसको देखते हुये दीपका तहसीलदार किशोर शर्मा व उनकी टीम के द्वारा ईट भट्टा को जप्त कर प्रकरण बनाकर कार्यवाही किया गया व साथ ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा प्रेषित किया गया।
शासन के निर्देशानुसार कुम्हारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को ईट निर्माण में रायल्टी छूट प्रमाण पत्र खनिज विभाग जारी करता है। जिले मे वर्तमान में ईंट भट्ठों को रायल्टी छूट प्रमाण पत्र जारी किया गया है जानकारी के लिए खनिज अधिकारी प्रमोद नायक को फोन किया गया तो फोन रिसीव नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त यदि कोई अवैध ईंट भट्टा संचालित है तो इनके खिलाफ समय समय पर कार्रवाई की जाती है। परंतु यह अवैध करोबार थम्ने का नाम नहीं ले रहाl अवैध उत्खनन व परिवहन पर नियंत्रण एवं रोक के लिए सरपंच, पंचायत विभाग के पदाधिकारियों को भी खनिज मैनुअल के नियम 53 पर भी प्रावधान है।
अनुमति के लिए ये दस्तावेज होना चाहिए ईंट भट्ठा संचालक के पास
स्वयं की जमीन या जमीन मालिक की सहमति पत्र
माइनिंग उत्खन पट्टे का विधिवत आवेदन का प्रस्ताव
ग्राम पंचायत का प्रस्ताव
पर्यावरण विभाग से एनओसी
जमीन की रजिस्ट्रिी पंजीयन कार्यालय में आवेदन
खनिज विभाग के माध्यम से कलेक्टर करते हैं स्वीकृति
रायल्टी बुक के एवज में तय राशि कराई जाती है जमा