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Chhattisgarh Assembly Election 2023: चुनाव नियम में बदलाव: इस बार कलेक्‍टोरेट में नहीं, इन कार्यालयों में होगा नामांकन जमा

छत्‍तीसगढ़ सहित पांच राज्‍यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। इस बीच आयोग ने प्रत्‍याशी की सुविधा को ध्‍यान में रखते हुए नामांकन जमा करने की प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव कर दिया है।

रायपुर। विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेताओं के लिए एक बड़ी खबर है। इस बार आयोग ने नामांकन जमा करने की प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव किया है। अभी तक नामांकन जमा करने के लिए प्रत्‍याशियों को कलेक्‍टोरेट कार्यालय जाना पड़ा था, लेकिन इस बार नामांकन जमा करने के लिए कलेक्‍टोरेट जाना नहीं पड़ेगा।

आयोग के अफसरों के अनुसार अभी तक जिलों में कलेक्‍टर को ही रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) बनाया जाता था। इस वजह से नामांकन जमा करने के लिए कलेक्‍टोरेट जाना पड़ा था, लेकिन इस बार सभी अनुभागों के एसडीएम ही आरओ होंगे, यानी अभ्यर्थियों को कलेक्ट्रेट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वे चुनाव आयोग द्वारा तय एसडीएम के पास ही नामांकन फार्म जमा करेंगे।

विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को फॉर्म जमा करने के लिए पहले जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर के पास ही फॉर्म जमा करना होता था। अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थियों को अपनी पूरी जानकारी व शक्ति प्रदर्शन के साथ कलेक्ट्रेट आना पड़ता था। कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी ने अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों से फॉर्म लेने के लिए अलग-अलग अधिकारियों को एआरओ बनाकर जिम्मेदारी दी जाती थी, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को आवेदन जमा करने में दिक्कत न हो और कहीं भीड़ के कारण किसी को परेशानी भी न हो। इस बार एसडीएम आरओ और तहसीलदार सहायक रिटर्निंग अधिकारी यानी एआरओ बनाए जाएंगे।

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