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बिलासपुर : डीजे संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही

बिलासपुर। थाना सरकंडा क्षेत्र में डीजे संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। बार-बार समझाइश देने के बाद भी संचालकों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था । 02 डीजे संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई ।

जानकारी के अनुसार थाना सरकंडा क्षेत्र में गणेश उत्सव समिति के द्वारा विसर्जन के दौरान डीजे का उपयोग किया जा रहा है जिसमें डीजे संचालकों द्वारा अत्यधिक तेज साउंड में तथा अत्यधिक बेस में डीजे का उपयोग किया जा रहा है जिसकी लगातार थाना क्षेत्र में शिकायत मिल रही है इसी तारतम्य में आज थाना सरकंडा से राजस्व, नगर निगम तथा थाना सरकंडा की संयुक्त टीम जिसमे अतिरिक्त तहसीलदार श्री शशि भूषण सोनी, जोन -08 कमिश्नर श्री प्रवीण शर्मा तथा थाना से पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में आज लगातार भ्रमण किया जा रहा है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों को पड़कर उनके विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है।

डीजे संचालक का नाम –

1- संदीप यादव पिता दशरथ यादव उम्र 25 वर्ष

निवासी चिंगराजपारा काली मंदिर श्याम नगर

लिङ्गीयडीह ।

2- सौरभ सिंह सर पिता फेकू राम सिंह सर उम्र 20

वर्ष निवासी ग्राम परसही थाना सरकंडा ।

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