शासनादेश की अवहेलना पर पीजी कॉलेज के प्राचार्य का पुन: निलंबन
अंबिकापुर। राजीव गांधी शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर के प्राचार्य डॉ. एसएस अग्रवाल को राज्य सरकार ने दूसरी बार निलंबित कर दिया है। शासनादेश की अवहेलना तथा शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप पर पुन: उन्हें निलंबित किया गया है। डॉ. रिजवान उल्ला यहां के प्राचार्य बने रहेंगे।
राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने 19 अप्रैल 2023 को डॉ. एसएस अग्रवाल को निलंबित किया था। नियमानुसार 90 दिवस के भीतर आरोप पत्र जारी नहीं होने के कारण निलंबन आदेश स्वयं निरस्त माना जा रहा था। 90 दिन की अवधि पूरी होते ही डॉ. अग्रवाल कॉलेज पहुंच गए और एकतरफा कार्यभार ग्रहण कर शासकीय कार्य में अवरोधक बनने लगे। वे व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा की जिम्मेदारी लेने लिखित में आवेदन पे्रषित किया था, जबकि इसकी जिम्मेदारी डॉ. रिजवानउल्ला को दी गई थी। कॉलेज प्रबंधन की ओर से संपूर्ण परिस्थितियों से उच्च शिक्षा आयुक्त को अवगत कराया गया था। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव एआर निर्मलकर द्वारा जारी किए आदेश में डॉ. एसएस अग्रवाल को पुन: निलंबित कर दिया गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि डॉ. एसएस अग्रवाल को शासनादेश की अवहेलना एवं कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के फलस्वरूप सिविल सेवा नियम के तहत पुन: तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।