नहीं बढ़ाई जाएगी मनरेगा के लिए आधार-आधारित पेमेंट के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा, लास्ट डेट 31 अगस्त
नई दिल्ली ll केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नौकरी गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत श्रमिकों को भुगतान के एकमात्र तरीके के रूप में आधार-आधारित भुगतान प्रणाली को लागू करने की समय सीमा 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
सुत्रों के हवाले से मजदूरों को पेमेंट के एकमात्र तरीके के तौर पर आधार-आधारित पेमेंट प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत नामांकित लोगों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) का उपयोग अनिवार्य कर दिया।
एबीपीएस मोड को अनिवार्य रूप से अपनाने की प्रारंभिक समय सीमा 1 फरवरी थी जिसे बाद में 31 मार्च तक फिर 30 जून तक और अंततः 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया।
90 प्रतिशत सक्रिय मजदूरों के खाते पहले ही आधार से जोड़े गए
हालांकि, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। क्योंकि 90 प्रतिशत से अधिक सक्रिय श्रमिकों के खाते पहले ही आधार से जोड़े जा चुके हैं।
जून में मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, कुल 14.28 करोड़ सक्रिय लाभार्थियों में से 13.75 करोड़ को आधार संख्या से जोड़ा गया है।
मंत्रालय के अनुसार, कुल 12.17 करोड़ आधार नंबर प्रमाणित किए गए हैं और 77.81 प्रतिशत उस समय एबीपीएस के लिए पात्र पाए गए थे।
एबीपीएस के जरिए 88 प्रतिशत वेतन भुगतान
जानकारी के मुताबिक, मई 2023 में, लगभग 88 प्रतिशत वेतन भुगतान एबीपीएस के माध्यम से किया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि एमजीएनआरईजीएस के लाभार्थियों को जारी किए गए जॉब कार्ड का डेटा इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता है कि कार्यकर्ता एबीपीएस के लिए पात्र नहीं है।